वित्त मंत्री ने आधार के जरिए तत्काल ई-पैन सुविधा शुरू की

Finance Minister launches free instant e-PAN card facility through Aadhaar

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस 28 मई को “नियर टू रियल टाइम” आधार पर पैन के तत्काल आवंटन की सुविधा शुरू की है. यह सुविधा उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार संख्या है और जिनके पास आधार के साथ पंजीकृत अपना मोबाइल नंबर भी है. 

यह प्रक्रिया पेपरलेस अर्थात कागज़-रहित होगी और बिना किसी लागत के आवेदकों को उनका इलेक्ट्रॉनिक पैन (ई-पैन) जारी किया जाएगा. वित्त मंत्रालय द्वारा तत्काल पैन सुविधा की शुरूआत को आयकर विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम के तौर पर माना जा सकता है, इससे करदाताओं को अनुपालन में और आसानी होगी.

तत्काल पैन सुविधा का शुभारंभ:
 
  • वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2020 में तत्काल पैन सुविधा शुरू करने की घोषणा की थी. उन्होंने यह भी कहा था कि इस पैन आवंटन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, एक प्रणाली शुरू की जाएगी जिसके तहत आवेदक के आधार कार्ड के आधार पर उसे तुरंत पैन ऑनलाइन आवंटित किया जाएगा और यह पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदनपत्र भरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी.
  • जबकि गत 28 मई को आधार कार्ड पर आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से तत्काल पैन सुविधा की औपचारिक शुरुआत की गई है, परीक्षण के आधार पर इसका ‘बीटा वर्जन’ आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 20 फरवरी, 2020 को शुरू हो चुका था. तब से, 25 मई, 2020 तक लगभग 10 मिनट की अवधि में प्रत्येक कार्ड आवंटित करने सहित आवेदकों को 6,77,680 तत्काल पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं.
  • इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि 25 मई, 2020 तक देश के करदाताओं को कुल 50.52 करोड़ पैन आवंटित किए गए हैं. इसमें से 49.39 करोड़ पैन कार्ड्स व्यक्तियों को आवंटित किए गए हैं और 32.17 करोड़ से अधिक पैन कार्ड्स को अब तक आधार कार्ड से जोड़ा गया है.

तत्काल ई-पैन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

  • तत्काल पैन कार्ड हासिल करने के लिए आवेदक को आयकर विभाग की ई-फिलिंग वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
  • उन्हें अपना वैध आधार नंबर देना होगा और फिर वह OTP (वन टाइम पासवर्ड) सबमिट करना होगा जो उनके आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आयेगा.
  • इस प्रक्रिया के सफल समापन पर एक 15-अंकीय पावती संख्या दी जाएगी.
  • अनुरोध की स्थिति की जांच करने के लिए, आवेदक को अपना वैध आधार नंबर देना होगा.
  • सफल आवंटन पर, ई-पैन को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है.
  • यदि आवेदक की व्यक्तिगत ईमेल आईडी आईडी उनके आधार नंबर के साथ पंजीकृत है तो ई-पैन उनकी ईमेल आईडी पर भी भेजा जा सकता है.